Business Studies, asked by salu215, 1 year ago

झूठी किस्म की रिपोर्ट I

Answers

Answered by navneet200477
0

नएसंशोधित कानून के तहत झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के प्रावधान आए हैं। इसके तहत झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को जेल भी हो सकती है। यह बात एसपी अमित सिंह ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में हुई शांति समिति की बैठक में कही। इसमें कुछ लोगों ने मोहर्रम, प्रकाशपर्व आदि त्योहारों पर डीजे लगवाने की बात कही। जवाब में एसपी ने नगरपालिका चुनाव की आचार संहिता का हवाला दिया। उन्होंने कहा संभवत: 31 अक्टूबर से आचार संहिता लग सकती है। जबकि 5 नवंबर को मोहर्रम का जुलूस 6 को प्रकाशपर्व है। इसलिए डीजे की अनुमति स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही दी जाएगी। आचार संहिता में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा निगरानी बढ़ाने के लिए जल्दी ही शहर में अच्छी किस्म के सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। उन्होंने लोगों से त्योहार की तैयारी के लिए सुझाव भी मांगे। इस दौरान एएसपी राजेश दंडौतिया, एसडीओपी आरबी दीक्षित, टीआई बृजेश मालवीय, यातायात प्रभारी आनंद चौहान, कैलाश प्रजापत, एजाज शेख, रहमान खान मौजूद थे।

Similar questions