कालेजों में होने वाले रैगिंग के रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया पत्र लिखिए।
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एंटी रैगिंग के लिए ये करें
समय-समय पर एंटी रैगिंग के निर्देशों का पालन करें।
कॉलेज स्तर पर शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने को कहा।
रैगिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और राज्य शासन के निर्देशों से सरकारी कॉलेज और निजी स्कूलों को अवगत कराएं।
रैगिंग की ये है सजा
रैगिंग करने वाले को संस्थान से निकाला जा सकता है।
संस्थान और क्लास से निलंबित किया जा सकता है। सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने के साथ-साथ जुर्माना, स्कॉलरशिप व अन्य लाभ छिन सकते हैं।
संस्थान में किसी भी प्रतियोगिता आदि में हिस्सा लेने पर रोक, परिणाम पर रोक, होस्टल से निलंबन, एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।
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