Hindi, asked by nsking1020, 4 months ago

कॉलेज में होने वाली रैगिंग की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया पत्र​

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Answered by lavairis504qjio
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Explanation:

माननीय उच्च्तम न्यायलय के केरल विश्वविद्यालय बनाम कौंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एस०एल०पी० सं० 24295, 2006 के 16-05-2007 तथा दिनांक 08-05-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नये अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यव्हार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त करना जिससे नये अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उस्में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नये या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कह्ना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दॄष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नये अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। सभी छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ विकास के लिए नेशनल कौंसिल फोर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी यह अधिनियम बनाता है।

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