कुल पूंजी में लाभ का प्रतिशत होगा
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जागरण संवाद केंद्र, करनाल : आयकर अधिनियम की धारा 45 के अनुसार वर्ष में किसी पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पर पूंजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है। इसके बारे में बता रहे हैं अखिल भारतीय कर व्यवसायी संघ के सदस्य शक्ति सिंह एडवोकेट।
अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर आयकर अलग-अलग ढंग से लगाया जाता है। अल्पकालीन पूंजीगत लाभ को करदाता की अन्य आय में शामिल किया जाता है और उसकी कुल आय पर लागू दरों के अनुसार आयकर लगाया जाता है। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को करदाता की अन्य आय में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उस पर अलग से अधिनियम की धारा 112 के अनुसार आयकर की विशेष दर से सीधा कर लगाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट उपलब्ध नहीं है। कर की दर निम्न प्रकार से होगी।