कुल पूंजी पर लाभ का प्रतिशत होगा
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अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ
आयकर अधिनियम का अनुच्छेद 112 सूचीकरण के लाभ के साथ अभिकलित दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की 20 प्रतिशत दर का प्रावधान करता है, और सूचीकरण के लाभ के बिना अभिकलित (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिट्स के मामले में) दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की 10 प्रतिशत दर का प्रावधान करता है।
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व्यक्ति या एचयूएफ की दशा में यदि उसकी आय, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को छोड़कर न्यूनतम कर-योग्य सीमा के लिए व्यक्ति या एचयूएफ की दशा में एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ उस सीमा तक कर-मुक्त होगा, जितनी आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम है। शेष पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाएगा। इसे आय उदाहरण से समझ सकते हैं।
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