कौन सा ऐसा कंट्री है जहां ठोकने पर पनिशमेंट किया जाता है
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Answer: निर्भया के चारों दोषियों अक्षय, विनय, पवन और मुकेश को फांसी हो गई. 20 मार्च सुबह 5:30 बजे उन्हें सज़ा दी गई. तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल ने इस बात की पुष्टि की. ये भी कहा कि तिहाड़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चार दोषियों को एक साथ फांसी दी गई.
2012 में हुए निर्भया गैंगरेप-मर्डर के बाद देश के रेप कानूनों में सख्ती लाई गई. नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग से POCSO कानून बना. पॉक्सो माने, प्रॉटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऐक्ट. अलग कानून इसलिए कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का असर ज्यादा खौफनाक होता है. बच्चों को संभाले जाने, उनकी हिफाजत करने की ज्यादा जरूरत होती है. कानून है, पर लोग कह रहे हैं कि इसे और सख्त बनाया जाना चाहिए. बहुत लोग कह रहे हैं कि बच्चों के साथ बलात्कार करने पर सीधे फांसी दी जानी चाहिए. मैरिटल रेप के खिलाफ भी कानून बनाए जाने की मांग हो रही है. मैरिटल रेप, यानी जब शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी के साथ जबर्दस्ती सेक्स करता है.
ये भारत की बात थी. दुनिया के और देशों में इन सब चीजों का क्या हाल है? रेप के लिए कैसे कानून हैं वहां? हमने कुछ देशों का उदाहरण लिया है. अपने पड़ोसियों से लेकर दूर-दराज के देशों तक. कुछ उदाहरण भी दिए हैं.
कठुआ गैंगरेप मर्डर के बाद देशभर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए. शोक सभाएं हुईं. कई शहरों में लोगों ने जुलूस निकाला.
कठुआ गैंगरेप मर्डर के बाद देशभर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए. शोक सभाएं हुईं. कई शहरों में लोगों ने जुलूस निकाला. सोशल मीडिया पर भी खूब लिया गया.
नॉर्वे: जीने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये देश. अगर सामने वाले की मर्जी नहीं है और आप किसी भी तरह की यौन हरकत करते हैं, तो इसको बलात्कार माना जाएगा. 4 साल से 15 साल तक की जेल हो सकती है. नॉर्वे में ऐसे अपराध कम ही होते हैं. ऐसे क्या, वहां बाकी अपराध भी बहुत कम होते हैं. जेलें खाली पड़ी रहती हैं यहां पर.
अमेरिका: यहां दो तरह के कानून हैं. एक फेडरल और एक स्टेट. स्टेट में अलग-अलग नियम हैं. जैसे फ्लोरिडा. वहां अगर बच्ची/बच्चे के साथ बलात्कार करो, तो मौत की सजा दी जाती है.
दुनिया के ज्यादातर देशों में रेप को हिंसा की तरह नहीं, बल्कि नैतिकता से जुड़ी समस्या की तरह देखा और बरता जाता है.
दुनिया के ज्यादातर देशों में रेप को हिंसा की तरह नहीं, बल्कि नैतिकता से जुड़ी समस्या की तरह देखा और बरता जाता है. लोग तो लोग, सिस्टम भी इसे वॉइलेंस कम और मॉरेलिटी ज्यादा मानता है.
फ्रांस: बलात्कार से जुड़े कानून सख्त हैं यहां. 15 साल की कैद से लेकर 30 साल तक की जेल हो सकती है. जितना क्रूर मामला होगा, उतनी ज्यादा सजा होगी.
बेल्जियम: अगर रेप करने वाला अपना गुनाह कबूल कर ले और विक्टिम के साथ समझौता कर ले, तो वो बरी हो जाएगा.
बांग्लादेश: रेप की सजा रेप की क्रूरता के हिसाब से तय होती है. बहुत क्रूरता बरती गई हो या बच्ची के साथ रेप किया गया हो, तो फांसी दी जाती है. उम्रकैद की सजा का भी विकल्प है.
जापान: 20 साल जेल की सजा. अगर बहुत क्रूर मामला हो या फिर बलात्कार के अलावा और भी कोई क्राइम किया गया हो, तो मौत की सजा भी दी जा सकती है.
क्यूबा: 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप करने पर मौत तय है. अगर रेप के दौरान विक्टिम गंभीर रूप से जख्मी हुई है, तो भी रेपिस्ट को फांसी दी जाएगी. अगर कोई रेपिस्ट पहले भी रेप कर चुका हो, तो भी मौत की सजा का नियम है. अगर किसी को यौन बीमारी हो और उसने किसी का रेप किया, तब भी फांसी दिए जामे का नियम है.
ये जैनब की तस्वीर है. जैबन के रेप और मर्डर के बाद पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ. ऐसा लगा कि आठ साल की इस बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है.
ये जैनब की तस्वीर है. जैबन के रेप और मर्डर के बाद पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ. लगा मानो आठ साल की इस बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया हो. एक न्यूज ऐंकर ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर प्रोग्राम किया.
पाकिस्तान: कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक आठ साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी. पूरा मुल्क बौखला गया था जैसे. वहां बच्चों का रेप करने, उनका यौन शोषण करने या फिर गैंगरेप की सजा मौत है. हालांकि वहां भी बलात्कार के ज्यादातर मामलों में दोषी छूट जाता है. अक्सर ऐसा होता है कि रेपिस्ट को विक्टिम के परिवार से माफी मिल जाती है. जैसे हमारे यहां खाप पंचायतें होती हैं, वैसे ही वहां कबीलाई पंचायतें होती हैं. इन्हें जिरगा कहते हैं. इन पंचायतों के फैसले बड़े खौफनाक होते हैं. मान लो किसी इंसान ने किसी औरत/लड़की का रेप किया. तो ये पंचायतें कहेंगी कि विक्टिम के परिवार का कोई मर्द रेपिस्ट के परिवार की किसी औरत का बलात्कार करे. मतलब आंख के बदले आंख. खून के बदले खून. इस्लामिक कानून, यानी शरिया में इसे ‘लॉ ऑफ रिट्रिब्यूशन’ कहते हैं.
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