कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक है
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कम्पनी का आशय कम्पनी अधिनियम के अधीन निर्मित एक 'कृत्रिम व्यक्ति' से है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। ... कंपनी व्यक्ति व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है तथा यह विधान द्वारा निर्मित की जाती है। इसका स्वयं का प्रबंध संचालक मंडल, पूंजी व स्वयं की सार्वमुद्रा होती है।
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कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक है
- कानून द्वारा कृत्रिम व्यक्ति: एक कंपनी कानून द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम, अदृश्य, काल्पनिक और अमूर्त व्यक्ति है। एक कंपनी को कानून द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि एक तरफ यह एक अप्राकृतिक तरीके से पैदा होता है और दूसरी तरफ उसके पास एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह अधिकार और दायित्व होते हैं।
- यदि इस खंड के तहत एक आदेश किसी संपत्ति या देनदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रदान करता है, तो, आदेश के आधार पर, उस संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और निहित किया जाएगा, और उन देनदारियों को स्थानांतरित किया जाएगा और ट्रांसफरी कंपनी की देनदारियां बन जाएंगी; और किसी संपत्ति के मामले में, आदेश, यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है, प्रभावी नहीं रहेगा
- एक कंपनी निगमन एक कृत्रिम इकाई है जिसे कानून द्वारा कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है जो अधिकारों और दायित्वों के साथ स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इसका मतलब है कि एक कंपनी को अपने प्रतिभागियों से अलग व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यह कम से कम एक शेयरधारक के स्वामित्व में है और कम से कम एक निदेशक द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- कंपनी के ज्ञापन के ग्राहकों को कंपनी के सदस्य बनने के लिए सहमत माना जाएगा, और इसके पंजीकरण पर, सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में दर्ज किया जाएगा।
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