Hindi, asked by Sangeetapanwar, 7 months ago

कोरोना की रोकथाम हेतु मुख्य चिकित्सक को प्रार्थनापत्र

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Answered by ayeshabani17
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Answer:

step by step.

Explanation:

उच्च शिक्षा विभाग, वाणिज्य कर विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग आदि ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए की दृष्टि से महाविद्यालय, सिनेमाहॉल, स्कूल, मैरिज हॉल, वॉटर पार्क, जिम, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल आदि निर्धारित समयावधि में बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक, धार्मिक समारोहों पर भी नियंत्रण करने का आग्रह किया है। सार्वजनिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोज कार्यक्रम आदि पूर्णत? प्रतिबंधित रहेंगे। आगामी विभिन्न त्योहारों के अवसर पर जुलूस-चल समारोह आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम के संबंध में जारी की गई समस्त प्रकार की अनुमतियां इस आदेश के बाद खत्म कर दी गई हैं।

वाटरपार्क, जिम, मेरिज हॉल भी बंद, विदेश से लौटे नागरिकों को तत्काल देना होगी सूचना

विदेश यात्रा से लौटकर आने वाले भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों के जिले में आगमन की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को मौखिक एवं लिखित दोनों रुपों में प्रदान करना होगी। प्रत्येक संस्था, कार्यालय, उद्योग के संस्था प्रमुख को यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को 24 घण्टे में लिखित में सौंपना अनिवार्य होगा। वे तत्काल मौखिक सूचना भी प्रदान करेंगे। विदेश से आया कोई भी व्यक्ति जिला चिकित्सालय देवास में संचालित कोरोना आईसोलेशन सेंटर में जांच उपरांत ही जिले में प्रवेश करेगा। जिले में संचालित धर्मशाला, होटल, लॉज आदि के संचालक अपने यहां ठहरे यात्री, आंगतुक, व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी संबंधित थाना प्रभारी सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को प्रतिदिन प्रदान करेंगे। सभी स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम, आंगनवाड़ियां आदि शासन द्वारा निर्धारित एवं घोषित निर्णयों तक पूर्णत? बंद रहेंगे।

बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक

कलेक्टर ने कहा कि सभी संस्थान शासन द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों का अनिवार्यत? पालन करें। सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। मेडिकल संस्थान एवं मेडिकल दुकानें, मास्क, सेनेटाइजर एवं अन्य प्रतिरोधी दवाईयों की काल्पनिक शार्टेज की स्थिति निर्मित नहीं करेंगे और प्रतिरोधी दवाइयां, सामग्री न्यूनतम विक्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। सभी दुकानदार, संस्थानों के मालिक, गृह स्वामी या निवासीगण शहर में यहां-वहां कचरा नहीं फेकेंगे, न ही फैलाएंगे। वे नगर पालिक निगम देवास द्वारा निर्धारित वाहनों/ तरीकों से ही अपने कचरे का डिस्पोजल करेंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह आदि इस संबंध में डराने एवं भड़काने वाले भाषण, संदेश, मैसेज, चित्र या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन यथा ई-मेल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से प्रचारित-प्रसारित नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा 26 फरवरी 2020 को कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं जो इस आदेश के साथ-साथ प्रभावशील रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

शांति समिति की बैठक में कोरोना वायरस के प्रति दिखाई चिंता

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए जागरुकतापूर्वप सावधानी रखने के लिए कहा गया। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में डॉ. श्रीकांत पांडेय की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक कृष्णावेणी देसावतु की विशेष उपस्थिति में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आमजन से अपील की गई कि वे कोरोना वायरस से घबराए नहीं बल्कि कोरोना से बचाव हेतु सावधानी व सतर्कता बरते।

बैठक में बताया गया कि कोरोना वायरस हवा में संक्रमण से नहीं फैलता, बल्कि वस्तुओं, कपड़ों और हाथों पर संक्रमण से फैलता है। यह वायरस वस्तुओं पर 12 घंटे, कपड़ों पर नौ घंटे तथा हाथों पर केवल 10 मिनिट तक जीवित रह सकता है। इसलिए यह जरुरी है कि यदि कोई वस्तुओं के संपर्क में आए तो हाथों को सेनेटाइज करें या साबुन से धोएं। हाथों से यथासंभव आंखों, कान या मुंह को न छूएं। कपड़ों को धोकर तेज धूप में सुखाएं। हाथों पर संक्रमण को दूर करने के लिए यह जरुरी है कि हाथों को साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थलों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। इसी तरह जरुरी न हो तो यात्रा को भी टाला जाए।

कारणों पर डाला प्रकाश

गौरतलब है कि यह वायरस 400 से 500 माईक्रोन आकार का होता है। इसलिए सामान्य किस्म का मास्क भी बचाव हेतु उपयोग किया जा सकता है। इस वायरस के संक्रमण से मनुष्य में सामान्य इन्फुलेंजा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे सर्दी-खांसी, जुकाम आदि लेकिन कोरोना वायरस द्वारा व्यक्तियों में सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ बुखार के साथ मांसपेशियों में दर्द आदि की शिकायत भी होती है। यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। कलेक्टर डॉ. श्रीकांत पांडेय ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमें इससे बचाव हेतु सावधान, सजग व सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए जिला अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है और तीन कक्षों में छह बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दौलतपुर रेस्ट हाउस में क्वारेन्टाइन वार्ड बनाया गया है और वहां पर आठ बेड की व्यवस्था की गई है। जरुरी दवाईयों, उपचार, उपकरणों, डॉक्टर व स्टाफ की व्यवस्था की गई है। अमलतास हॉस्पिटल में 30 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

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