किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है?
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अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है |✔
व्याख्या :
भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गयी है | इसके अंतर्गत भाग-3 का अनुच्छेद 17 नागरिकों के प्रति अस्पृश्यता अर्थात् छुआछूत के भेदभाव के अंत को सुनिश्चित करता है | इसके तहत किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, रंग रूप आदि के आधार पर उसे देश के अंतर्गत किसी भी संपत्ति के उपभोग से वंचित करना, उपर्युक्त आधार पर उसे प्रताड़ित करना या ऐसे किसी भी कृत्य को बढ़ावा देना कानूनी अपराध है | अनुच्छेद 17 के तहत दी गयी व्याख्याओं का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद-32 ( संवैधानिक उपचारों का अधिकार ) के तहत उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है |
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