किस अधिकार के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी?
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धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 25 के कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को स्वीकार सकता है। अपनी इच्छानुसार धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
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