किस अधिकार के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी?
Answers
Answered by
0
Explanation:
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 25 के कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को स्वीकार सकता है। अपनी इच्छानुसार धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
Similar questions