किसी चुनाव लड़ने का अधिकार है?
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भारत में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए संसदीय व्यस्था को अपनाया गया है, इसके अंतर्गत जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुने जाते है, यही सदस्य देश के लिए नीति का निर्धारण करते है, सदस्य चुनने की प्रक्रिया को मतदान करना कहा जाता है, सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, सरकार इसके कार्य में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है |
चुनाव कौन लड़ सकता है ?
चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रत्येक चुनाव के लिए आयु सीमा अलग-अलग होती है | चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है, यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे है, तो आपका नाम भारत के किसी राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए, अगर आप विधान सभा का चुनाव लड़ रहे है, तो आपका नाम उसी राज्य की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है | यदि आप निकाय चुनाव लड़ना चाहते है, तो आप का नाम सम्बंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए |