Business Studies, asked by avinash14372, 4 months ago

किसी कंपनी को शामिल करने का क्या मतलब है कंपनी के निगमन में उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की सूची बनाइए
it's urgent please don't give wrong answer​

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Answered by sugantipandit7
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भारत मॆ कंपनी अधिनियम की धारा 609 के तहत नियुक्‍त कंपनी रजिस्‍ट्रार (आरओसी) जिनके अंतर्गत विभिन्‍न राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्र आते हैं, का मुख्‍य कार्य संबंधित राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों में निर्मित कंपनियों को रजिस्‍टर करना है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी कंपनियाँ अधिनियम के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे। ये कार्यालय उनके पास रजिस्‍टर की गई कंपनियों संबंधी रिकॉर्डों के रजिस्‍ट्री (पंजी कार्यालय) के रूप में कार्य करते हैं, ये रिकॉर्ड जनता द्वारा निर्धारित शुल्‍क के भुगतान पर निरीक्षण हेतु उपलब्‍ध हैं।

भारत मॆ कंपनी अधिनियम की धारा 609 के तहत नियुक्‍त कंपनी रजिस्‍ट्रार (आरओसी) जिनके अंतर्गत विभिन्‍न राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्र आते हैं, का मुख्‍य कार्य संबंधित राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों में निर्मित कंपनियों को रजिस्‍टर करना है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी कंपनियाँ अधिनियम के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे। ये कार्यालय उनके पास रजिस्‍टर की गई कंपनियों संबंधी रिकॉर्डों के रजिस्‍ट्री (पंजी कार्यालय) के रूप में कार्य करते हैं, ये रिकॉर्ड जनता द्वारा निर्धारित शुल्‍क के भुगतान पर निरीक्षण हेतु उपलब्‍ध हैं।विभिन्‍न राज्‍यों में कंपनियों के रजिस्‍ट्रार मुख्‍य रूप से कंपनी के निगमीकरण, कंपनियों के नाम परिवर्तन, वित्‍तीय वर्ष परिवर्तन, कंपनियों के निजी से सार्वजनिक और इसके रुपांरण, कंपनियों के नामों को काटने और कंपनियों के विरुद्ध यूक संबंधी कार्रवाई का कार्य करते हैं।

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