Hindi, asked by inshabilal4538, 9 days ago

किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य, शासन के कार्यों में प्रयुक्त भाषा को राष्ट्र भाषा कहते है। (सत्य/असत्य)

Answers

Answered by Dipeshpatel00
0

Answer:

सत्य है सही उत्तर

Explanation:

थैंक यू

Answered by jayasingh082002
0

Answer:

असत्य

Explanation:

भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं माना गया है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है।

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