(क) संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या आशय है?
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मनुष्य को विधिप्रदत्त अनेक अधिकार प्राप्त हैं। मनुष्य जाति, समय समय पर, उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिये अनेक विधिक उपायों (legal rights) की उद्भावना करती आई है। भारत में विधिक उपायों का स्थूल विभाजन दो श्रेणियों में किया जा सकता है -
(1) संवैधिक (statutory), तथा
(2) संवैधानिक उपचार (constitutional remedies)।
संवैधिक उपचार (statutory remedies) संविधि द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा संवैधानिक उपायों का उद्गमस्थल संविधान है।
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