किसी वर्तमान तीर्थ का पता लगाएं बताएं वहां लोग क्यों जाते हैं वहां लोग क्या करते हैं क्या उस केंद्र के आसपास दुकान हैं और क्या वहां खरीदा और बेचा जाता है
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अशोधित प्रति प्रकाशनार्थ नहीं
राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त
अंक 7 बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तेईसवां दिवस संख्या 16
शक्रवार, 23 मार्च, 2007
राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
विधान सभा भवन जयपुर, में प्रारम्भ हुई।
(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)
तारांकित प्रश्नोत्तर
श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठोड ।
पाली क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजना
232. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-
(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाली क्षेत्र को अत्यंत प्रदूषित क्षेत्र मानते हुए देश के 22 समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शामिल कर दिया है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।
(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2006 के अंत तक इस क्षेत्र में करोडों रुपये राज्य सरकार व उद्यमियों द्वारा व्यय करने के उपरांत भी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों व अब सरकार प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ।
वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे): (1) जी हां । राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पाली के जल प्रदूषण के निवारण हेतु गत 5 वर्षों में की गई मुख्य कार्यवाही का विवरण संलग्नक ‘अ' पर उपलब्ध है ।
(2) यह सही है कि पाली स्थित तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों की तकनीकी एवं संचालन संबंधी खामियों के कारण संपूर्ण औद्योगिक उच्छिष्ट को निर्धारित मानकों तक उपचारित करना संभव नहीं हो पा रहा है । गैर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत 246 जलप्रदूषक उद्योगों से हो रहे प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अंतर्गत बंद करने के निर्देश जारी किये थे, किन्तु उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन के विरुद्ध संबंधित उद्योगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखें हैं ।
औद्योगिक क्षेत्र (प्रथम एवं द्वितीय) में कार्यरत 63 जल प्रदूषक उद्योगों को, जो संयुक्त उपचार संयंत्रों से नहीं जुडे थे को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जल अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के अंतर्गत बंद करने के निर्देश जारी किये, किन्तु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के इन निर्देशों के क्रियान्वयन के विरुद्ध संबंधित उद्योगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखें है ।
इस समस्या के निवारण हेतु रुपये 18.865 करोड की स्वीकृति योजना में किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-
a. तीनों संयंत्रों का उन्नयन
b. संयंत्र यूनिट नं.4 का नया निर्माण
c. नाला निर्माण
d. स्लज डिस्पोजल हेतु भूमि का विकास ।