Social Sciences, asked by savitachauhan961, 2 months ago

क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता पाने के लिए कौन-कौन सी स्थिति आवश्यक है​

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Answered by itzPapaKaHelicopter
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जब कोई राजनीतिक दल लोक प्रतिनधित्वय अधिनियम, 1951 (राजनैतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में) के भाग IV-क के उपबंधों का लाभ उठाने का इच्छुक होता है, तो उसे निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक आवेदन पत्र प्रदान किया जाता है, इसे आप निर्वाचन आयोग के कार्यालय, वेबसाइट या डाक के माध्यम से प्राप्त कर सकते है| प्राप्त करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी सूचना की जानकारी देनी होगी| इसके बाद निर्वाचन आयोग आपके आवेदन पत्र की जाँच करेगा और यदि जाँच में सभी सूचना सही पायी जाती है, तो आपका पंजीकरण कर लिया जाता है

आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज / सूचना (Documents)

1.आवेदन करते समय आपको प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10,000/- रू. (दस हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देना होगा, यह शुल्क वापस नहीं किया जायेगा

2.लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क की उप-धारा (5) के अधीन आवश्यक विशेष उपबंधों वाले ज्ञापन/नियमों तथा विनियमों/पार्टी के संविधान की स्पष्ट रूप से मुद्रित प्रति ठीक उसी भाषा में होगी जो यह व्याख्या करती है कि ——————- (पार्टी का नाम) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्णन रखेगी। यह सभी नियम आपको अपनी पार्टी में लागू करने होंगे

3.राजनैतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे अपनी पार्टी का एक संविधान बनाना होगा इस संविधान की एक कॉपी को पार्टी के महासचिव/पार्टी के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत की जानी चाहिए और हस्ताक्षरकर्ता की मुहर भी प्रत्येक पेज पर लगी होनी चाहिए

4.पार्टी के संविधान में पार्टी के विलय और विघटन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जिससे निर्वाचन आयोग इससे सम्बंधित किसी भी प्रकार की घटना होने पर अपना निर्णय दे सके

5.मतदाता सूची में पार्टी के कम से कम 100 सदस्यों (सभी पदाधिकारियों सहित/कार्यकारी समिति/कार्यकारी परिषद सहित) होने चाहिए

6.राजनैतिक दल की तरफ से एक शपथ पत्र दिया जाना चाहिए जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त के सामने पार्टी के अध्यक्ष, महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित और शपथयुक्त किया गया हो कि इस पार्टी का कोई भी सदस्य किसी और राजनीतिक पार्टी (जो कि चुनाव आयोग में पंजीकृत है) का सदस्य नही होना चाहिए

7.राजनैतिक दल के न्यूनतम 100 सदस्यों द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त) के सामने स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र देना होगा जिसमे यह बताया जायेगा की वह किसी अन्य पार्टी के सदस्य नहीं है

8.राजनैतिक दल की पार्टी के नाम यदि कोई बैंक एकाउंट है या उसकी स्थायी एकांउट संख्या (PAN Number) है तो उसका ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा

9.चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त करने के लिए इसके आवेदन को पार्टी के लैटर हेड के ऊपर साफ सुथरे अक्षरों में भरकर इसे पंजीकृत डाक से निर्वाचन आयोग के सचिव को पार्टी के गठन के 30 दिनों के अन्दर भेजा जाना चाहिये

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