क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को दंड के 'लघुकरण' 'परिहार' 'विराम' और 'प्रविलम्ब' का अधिकार दिया गया है। ... राष्ट्रपति को किसी भी दंडादेश को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है,राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के दंडादेश को क्षमादान का भी अधिकार रखता है।
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