कीv ने मजदूरों के अधिकारों
अपने शब्दो में लिखिए।
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किया।
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अनंत मित्तल। कारखानों, दफ्तरों एवं दुकानों के संचालन, सेवा शर्तो, पारिश्रमिक, कार्यस्थल की परिस्थितियों एवं श्रमिकों के अधिकारों संबंधी कानूनों में फेरबदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने की कवायद की है। ये बदलाव कोविड-19 महामारी से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर किए गए हैं, जबकि तमाम विपक्षी दल इन्हें असुरक्षित कार्यस्थलों और मजदूरों के शोषण का पर्याय बता रहे हैं।
संसद द्वारा पारित संशोधनों में पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता 2020 के तहत किसी संस्थान में कार्यरत कामगारों के उक्त हितों एवं संबद्ध मामलों से संबंधित नियमों एवं कानूनों को एकीकृत किया गया है। इस संहिता के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न स्थानों पर एक ही लाइसेंस के जरिये ठेकेदारों को ठेका मजदूरी के लिए कामगारों की नियुक्ति की इजाजत दे दी है। अब तक इसके लिए अलग-अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। इस संहिता में ठेका मजदूरों की संख्या भी 20 से 50 तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा अब हरेक काम के लिए ठेका मजदूर लगाए जा सकेंगे।