English, asked by yashodadewangan219, 3 months ago

कोविड-19 एडमिशन आर्टिकल जी​

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Answered by Anonymous
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Explanation:

देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश नीति में अहम बदलाव हो सकता है। यह बदलाव कोरोना वायरस (कोविड-19) से जुड़ा है। कैंसर, एड्स जैसे घातक रोगों की तरह कोरोना से पीडि़त परिवारों के विद्यार्थियों को प्रवेश में कुछ रियायत देने पर चर्चा शुरू हुई है। केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर इसका फैसला किया जाएगा।

केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों, सरकारी और निजी कॉलेज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष सहित स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले होते हैं। यूजीसी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष प्रवेश नीति जारी करते हैं। दाखिलों के लिए सामान्य, ओबीसी, एमबीसी, ट्रांसजेंडर, अर्थिक पिछड़ा वर्ग, एससी-एसटी वर्ग, शहीद पुलिस, सैनिक, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडिय़ों के लिए आरक्षण प्रावधान लागू है। साथ ही कैंसर, एड्स जैसे घातक रोगियों को भी प्रवेश में छूट दी जाती है।

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