क्या भारतीय सांसद संप्रभु है?
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ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संसद के पास किसी भी क़ानून को पारित और निरस्त करने का अधिकार तो है, लेकिन इसके बावजूद भी यह संप्रभु निकाय नहीं
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भारतीय संसद पूरी तरह संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद संविधान के दायरे में काम करती है।
व्याख्या :
संप्रभु का अर्थ होता है, सर्वोच्च सत्ताधारी अर्थात जिसे हर तरह के निर्णय करने का अधिकार हो। सारी शक्ति जिसके हाथों में निहित हो।
- भारतीय संसद अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, कानून बनाती है, लेकिन उसके ऊपर न्यायपालिका है भी है, जो उसके कार्यों को नियंत्रित करती है।
- भारतीय संसद निरंकुश होकर शासन नहीं कर सकती।
- भारतीय संसद को कानून बनाने और पारित करने का तथा निरस्त करने का अधिकार है, लेकिन उसके कानून बनाने का अधिकार को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कोई गलत कानून बनाने पर उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है और अदालत चाहे तो उचित तथ्यों के आधार पर कानून को निरस्त कर सकती है।
- भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार चलती है इसलिए वो पूरी तरह संप्रभु नहीं है।
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