क्या मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य बनना आवश्यक है
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ha mantri baane ke liye sansand ka sadsye bana awasyek h
भारतीय गणराज्य में प्रधानमंत्री के पद को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है। प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद का नेता होता है। बात करें राष्ट्रपति की तो वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन राष्ट्रपति के लगभग सभी कार्यों का निर्माण प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के माध्यम से होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति किस तरह होती है और इसके लिए क्या योग्यता जरुरी है? आइये जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
भारत के प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति
संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता है।
जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना जाता है। यदि सामान्य चुनाव में कोई भी दल बहुमत नहीं प्राप्त करता, तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो। इसके बाद उसे मौका दिया जाता है कि वह एक महीने के अंतर्गत बहुमत प्राप्त करे।