kaise ek bill ek kanun ban jata hai
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सबसे पहले बिल को राज्यसभा में या फिर लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। जिसके बाद इसके पक्ष और विपक्ष में बहस होती है। जिससे इस बिल में क्या कमी है उसे ठीक किया जा सके।
इसके बाद बिल पास होने के लिए वोटिंग होती है जिसमें एक तय संख्या के हिसाब से आंकड़ा बनता है। ये सदन में मौजूद सदस्यों के आधार पर तय की जाती है। ऐसे में अगर सदन की संख्या पूरी है तो दो तिहाई की बहुमत की जरूरत पड़ती है तो वहीं अगर सदन में सांसद अनुपस्थित है या फिर वो वोट नहीं डालते हैं तो ऐसी स्थिति में 50 फीसदी का बहुमत आंकड़ा चाहिए होता है।
जब एक बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की आखिरी अनुमति के बाद बिल कानून में परिवर्तित हो जाता है।
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