Hindi, asked by nishithamadu, 8 months ago

करन के लिए सरकार द्वारा किय जा रह प्रयासा का जानकारा इस मा
सौजन्य:शिक्षा विकासपीडिया
1.किस उम के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा अनिवार्य
2.प्रौद्योगिकी के
युग में , शिक्षा क्षेत्र में वंचित और संपन्न समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों
में, के बीच की दूरी घटाने का कार्य कौन कर रहा है?
3.सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी?
4.परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी
है- उद्योगी सिंह पुरुष को लक्ष्मीवरण करती है, जो भाग्यवादी है, उन्हें कुछ नहीं मिलता वे हाथ पर हाय
धरे रह जाते है। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है।
प्रकृति को ही देखिए सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते है। चीटी को भी पलभर चैन नहीं
मधुमक्खी जाने कितनी लम्बी यात्रा कर बूँद-बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बाँग लगानी ही है। फिर
मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है।​

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Answer:

शिक्षा का अधिकार - बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च संपत्ति हैं। वे संभावित मानव संसाधन है कि है करने के लिए दृढ़ता से जानकार और देश की प्रगति सक्षम पुण्य किए जाने हैं। शिक्षा एक आदमी के जीवन में ट्रान्सेंडैंटल महत्व का है। आज, शिक्षा, संदेह के एक कण के बिना, एक है कि एक आदमी के आकार है। RTE अधिनियमविभिन्न विशेषताओं के साथ जा रहा है, एक अनिवार्य प्रकृति में है, इसलिएसच के रूप में, लंबे समय लगा और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने कीआवश्यकता सपना लाने के लिए में आ गया है। भारत 66 प्रतिशत के एक गरीब साक्षरता दर, के रूप में अपनी रिपोर्ट 2007 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दी गई और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट, 2009 में शामिल के साथ विश्व साक्षरता रैंकिंग में149, स्थान है।

वास्तव में, शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था शुरू में अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। अधिकार की शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ है: भारत के संविधान की शुरुआत में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी जिसके अनुसार,

"राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं, सही हासिल करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने और नाहक के अन्य मामलों में चाहते हैं ".

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, जो इस प्रकार चलाता है के तहत, सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था, "राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, दस साल की अवधि के भीतर होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करें." इसके अलावा, शिक्षा प्रदान करने के साथ 46 लेख भी संबंधित जातियों अनुसूची करने के लिए, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों अनुसूची. तथ्य यह है कि शिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है साथ ही संविधान के भाग IV के तहत निपटा बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण यह संविधान के निर्माताओं द्वारा माना गया है। 29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते और अब, हम अनुच्छेद 21A है, जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है।

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शिक्षा का महत्व

Explanation:

शिक्षा का महत्व हमें अपने जीवन में शिक्षा का मूल्य बताता है। शिक्षा का अर्थ सभी के जीवन में बहुत कुछ है क्योंकि यह हमारे सीखने, ज्ञान और कौशल को सुविधाजनक बनाता है। यह हमारे दिमाग और व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है।

हमें जीवन में अन्य लक्ष्यों की तुलना में शिक्षा को महत्व देना चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन में वास्तविक खुशी का एकमात्र स्रोत है।

शिक्षा की समग्रता एवं सार्वजनिकता को दृशिटगत रखते हुए :-

(1) 14वर्ष की सीमा तक के सभी बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा के निमित्त प्रवेश मार्गनिर्मित करना

(2)औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने तक सभी की प्रतिभागिता

(3)सभी को न्यूनतमस्तर की शिक्षा प्रापित के योग्य बनाना।

4)युवाओं हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास के प्राविधानों का संचालन।

5)शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समानता एवं महिला सषक्तीकरण के सुझावों को अधिकाधिक लागू करना।

6)अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने हेतु आवष्यक हस्तक्षेप करना।

संस्कृति, संचार, विज्ञान, पर्यावरण आदि विषयक समस्त शैक्षिक गतिविधियों को विशेष महत्व देते हुए सामाजिक न्याय की भावना को विकसित करना।

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