Political Science, asked by omie3936, 9 months ago

Kisi dal ko rashtriya dal ki manyata kaise prapt hoti hai

Answers

Answered by abhijeetdada
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Explanation:

पार्टी का नाम

स्थापना वर्ष

राष्ट्रीय अध्यक्ष

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1885

राहुल गाँधी

2. भारतीय जनता पार्टी

1980

अमित शाह

3. बहुजन समाज पार्टी

1984

मायावती

4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

1925

सुरवरम सुधाकर रेड्डी

5. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

1964

सीताराम येचुरी

6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

1999

शरद पवार

7. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

1998

ममता बनर्जी

Answered by harshitgusain582
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Answer:

Explanation:

भारत के चुनाव आयोग ने एक पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टियों के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं. भारत में तीन तरह के राजनीतिक दल हैं.

1. राष्ट्रीय दल

2. राज्य पक्ष

3. भारत में क्षेत्रीय दल

अप्रैल 2019 तक भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 7 है, राज्य के मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 35 है और भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या लगभग 329 हैं.

भारत का निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है उनको कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएँ भी देता है जैसे, पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा, चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति देना ताकि वे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहंचा सकें.

एक राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव आयोग क्या-क्या सुविधाएँ देता है?

देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ इस प्रकार हैं, (List of National Parties in India)

1. बहुजन समाज पार्टी (बसपा)

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस)

3. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)

5. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा

6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और

7. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (2016 में दर्जा प्राप्त हुआ था)

राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पाने के लिए शर्तें:-

एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित तीन में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:

1. यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें (2014 के चुनाव के अनुसार 11 सीटें) जीतती है. या

2. यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधान सभा चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है. या

3. यदि कोई पार्टी चार या चार से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है.

राज्य स्तरीय दल की मान्यता पाने के लिए शर्तें:-

एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल (State Party) का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम किसी एक शर्त को पूरा करती है:

1. यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम-से-कम 3% सीट या कम-से-कम 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो प्राप्त करती है. या

2. यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है. या

3. यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है. या

4. एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है.

आम चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या बदलती रहती है. 15 अप्रैल 2019 की तारीख में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर राष्ट्रीय दलों की संख्या 7, राज्य स्तरीय दलों की संख्या 35 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2044 थी

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