लोक अदालत एक स्वैच्छिक प्रकार का न्यायालय होता है, क्यों
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विभिन्न स्तरों के न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों को देखने से यह कथन सत्य प्रतीत होता है। बकाया पड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या ने न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास सस्ता और शीघ्र न्याय पाने के लिए लोक अदालत ही एक मात्र विकल्प है|
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