लोक सभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की
अयोग्यता कौन निश्चित करता है?
(A) राष्ट्रपति
(B) राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सम्मति से
(C) न्यायपालिका
(D) भारत सरकार
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Explanation:
भारतीय राज्य व्यवस्था में, लोक सभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आयोग चुनाव आयोग के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत की संवैधानिक निर्देशक संस्था होती है।
निर्वाचन आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करना होता है, जिसमें चुनाव तारीखों को निर्धारित करना, उम्मीदवारों को नामांकित करना और मतदान की व्यवस्था करना शामिल होता है। आयोग अभ्यर्थियों की अयोग्यता का निर्धारण भी करता है, जो संबंधित निर्देशों, आयोग के विधान और भारतीय संविधान के अनुसार होता है।
इसलिए, उत्तर (B) राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सम्मति से सही है।
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