लोकसभा के अध्यक्ष की तीन शक्तियों का वर्णन कीजिए
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लोकसभा के अध्यक्ष की तीन शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है...
- लोकसभा अध्यक्ष के पास यह निर्णय करने का अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, या नहीं।
- लोक सभा सामान्य तौर पर लोक सभा की किसी मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन किसी निर्णय में टाई के मामले में लोकसभा अध्यक्ष एक कास्टिंग वोट कर सकता है।
- लोकसभा के पास अध्यक्ष सदन में दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी सदन सदस्य को निलंबित करने का पूर्ण अधिकार होता है।
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शक्तियाँ और कार्य
वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुँचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है
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