लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति व इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों
की समीक्षा कीजिये।
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लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या ५५२ तक हो सकती है, जिसमें से ५३० सदस्य विभिन्न राज्यों का और २० सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के २ प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता था 25 जनवरी 2020 के बाद से एंग्लो इन इंडियन की रेज़र्वैशन को बड़ाया नहीं गया और वो सवतः की समाप्त को गई ।
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