लोकतंत्र में चुनाव कितने लोग लड़ सकते हैं
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लोकतंत्र में चुनाव ज्यादा से ज्यादा तर 5 लोग लड़ सकते हैं।
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प्रश्न :- लोकतंत्र में चुनाव कितने लोग लड़ सकते हैं ?
उतर :- लोकतंत्र में जो भी भारत का नागरिक है, और वह अगर मतदाता सूची में शामिल है तो वह चुनाव लड़ सकता है l प्रत्येक चुनाव के लिए आयू सीमा निर्धारित की गई है l जो भी उस सीमा को पूरा करता है उसे चुनाव लडने का अधिकार है l जैसे :-
- लोकसभा चुनाव = 25 वर्ष
- राज्य सभा चुनाव = 30 वर्ष
- राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति = 35 वर्ष
चुनाव लडने की कुछ और शर्ते है :-
- चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए l
- वह पागल या दिवालिया ना हो l
- किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए l
अत हम कह सकते है कि, जो भी व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है उसे भारत में चुनाव लडने का अधिकार है l
यह भी देखें :-
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी गई है
https://brainly.in/question/38856250
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