Social Sciences, asked by nisha87616, 7 hours ago

लोकतंत्र में कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं एक दो कोई भी सिर्फ चार

Answers

Answered by RvChaudharY50
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प्रश्न :- लोकतंत्र में चुनाव कितने लोग लड़ सकते हैं ?

उतर :- लोकतंत्र में जो भी भारत का नागरिक है, और वह अगर मतदाता सूची में शामिल है तो वह चुनाव लड़ सकता है l प्रत्येक चुनाव के लिए आयू सीमा निर्धारित की गई है l जो भी उस सीमा को पूरा करता है उसे चुनाव लडने का अधिकार है l जैसे :-

  • लोकसभा चुनाव = 25 वर्ष
  • राज्य सभा चुनाव = 30 वर्ष
  • राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति = 35 वर्ष

चुनाव लडने की कुछ और शर्ते है :-

  • चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए l
  • वह पागल या दिवालिया ना हो l
  • किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए l

अत हम कह सकते है कि, जो भी व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है उसे भारत में चुनाव लडने का अधिकार है l

यह भी देखें :-

संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी गई है

https://brainly.in/question/38856250

Answered by rohitkumargupta
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HELLO DEAR,

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में दो अन्य मूल प्रश्न के उत्तर देता है-मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है?इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है।

आप जानती हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से भी जाना जाता है।

1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था।1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया।

सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होंगे और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है।लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु भिन्न-भिन्न होती है।

उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए।कुछ और भी प्रतिबंध है जैसे एक कानूनी प्रतिबंध किया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो या दो से अधिक वर्षों के लिए जीत हुई हो तो वह चुनाव लड़ने की योग्य नहीं है।

लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आया ,शिक्षा ,वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी रूप में, हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है।

THANKS.

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