लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है
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किसी भी लोकतंत्र में फैसले लेने का प्रमुख अधिकार जनता के पास होता है।
जनता प्रत्यक्ष रुप से फैसले नहीं लेती बल्कि इसके लिए वो जन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि बनकर प्रमुख फैसलों को लेते हैं।
लोकतंत्र का अर्थ ही है लोक द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र अर्थात जनता द्वारा नियंत्रित तंत्र। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन तो नहीं करती लेकिन वह चुनाव के माध्यम से शासन की बागडोर अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को देती है। ये चुना गया प्रतिनिधि जनता की तरफ से सारे फैसले लेता है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, वही सारे प्रमुख फैसले लगता है। लेकिन फैसले लेने के अधिकार किसी एक एकल व्यक्ति को नही होता बल्कि इसमें कई व्यक्तियों की भागीदारी होती है।
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