मौलिक कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है?
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संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
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