मिलावट को रोकने के लिए खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम कब बना?
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भारत सरकार ने एक कानून बनाया, जिसका नाम है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954। यह अधिनियम 15 जून, 1955 से लागू हुआ। इस अधिनियम ने इससे पहले राज्यों द्वारा बनाए गए सभी कानून रद्द कर दिए।
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महिलायें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर घरेलू कार्य में उपयोग होने वाले एसिड तथा एसीटोन के स्थान पर नेल पालिश रिमूवर का प्रयोग कर सकती हैं। मिलावटी पदार्थों से बचने और अपमिश्रण की पहचान के लिए गृहिणियों का जागरूक होना अति आवश्यक है। खाद्य अपमिश्रण एक अपराध है।
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