मान लीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपको सदन के सदस्यगण हटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जिस विधि का अनुसरण करना होगा, उसे संक्षेप में समझाइए।
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भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि विधानसभा के सदस्य बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित करें। इस तरह के प्रस्ताव की सूचना उन्हें 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी जरूरी हो जाती है। अर्थात अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों के बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देता है और यदि उपाध्यक्ष हटाया जाता है तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दें देता है।
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