मुस्लिम विवाह की चार विशेषताएँ लिखिए।
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मुस्लिम विवाह की कोई चार विशेषताएं लिखिए ।
उत्तर- मुस्लिम विवाह की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. समझौता- एक समझौते के रूप में मुस्लिम विवाह तभी वैध होता है जब यह दोनों पक्षों की स्वतन्त्र सहमति से हो रहा हो । यदि पति-पत्नी में से किसी एक की आयु 15 वर्ष से कम हो तो विवाह के लिए उसके संरक्षक (वली) की अनुमति आवश्यक है ।
2. पक्ष- मुस्लिम विवाह में चार पक्षों का होना आवश्यक है-
(1) दूल्हा, (2) दुल्हन, (3) काजी तथा (4) दो पुरुष गवाह। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहा जाता है। किसी भी निकाह को काजी और गवाहों के बिना वैध नहीं माना जाता ।
3. मेहर- मुस्लिम विवाह की एक मुख्य विशेषता 'मेहर' का प्रचलन होना है। मेहर का तात्पर्य उस धनराशि से हैं जो विवाह के समय एक समझौते के रूप में पति द्वारा पत्नी को दी जाती है अथवा भविष्य में देने का वायदा किया जाता है। वर्तमान में मुसलमानों में मेहर के इस दूसरे रूप का प्रचलन अधिक है।
4. विवाह प्रतिबन्ध- एक मुस्लिम पुरुष को यह अधिकार है कि वह मूर्तिपूजक स्त्री को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर ले, लेकिन एक मुसलमान स्त्री केवल मुस्लिम पुरुष से ही विवाह कर सकती है।