मंत्री परिषद क्या होता है
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council ofministers is the meaning of
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपादन में सहायक और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसकी सलाह पर काम करेंगे एक मंत्री परिषद होगी जिसका अनुच्छेद 74का यही लगाया जा सकता है और सद्दाम उसका अस्तित्व होगा कि संविधान ऐसी स्थिति में कल्पना नहीं करता जहां न तो कोई प्रधानमंत्री हो और ना ही कोई मंत्रिपरिषद कुछ समय के बाद कुछ समय से बार-बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री को कार्यवाहक मंत्री परिषद शब्दों का प्रयोग होता रहा है परंतु संविधान ऐसी स्थिति में कल्पना नहीं की गई है उच्च न्यायालय में भी 1971. काल निर्णय दिया कि लोकसभा का बिल गठन के बाद अपनी शक्तियों का निर्वहन में राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सहायता और सलाह बाद अधिकारी होंगे
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