महाभियोग किसे कहते हैं
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महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका ज़िक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124 (4), (5), 217 और 218 में मिलता है. महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ़ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों.
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Explanation:
महाभियोग एक न्यायिककल्प प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्ति के संविधान का उल्लंघन करते है, तो उन व्यक्तियों पर आरोप लगाए जाने पर इस प्रकिया को चलाया जाता है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीमकोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश आदि शामिल होते हैं। यदि आप महाभियोग के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको महाभियोग (Impeachment) किसे कहते हैं, प्रक्रिया की नियम की जानकारी प्रदान की जा रही है |