महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं होने का मुख्य कारण क्या है?
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राज्य सभा से वर्ष 2010 में पारित हो चुके महिला आरक्षण विधेयक ने लोकसभा में दम तोड़ दिया है. अब सरकार को नए सिरे से यह विधेयक लाना पड़ेगा और दोनों ही सदनों में इसे दोबारा पारित कराना होगा.
इस बिल के तहत संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव था.
बिल की मियाद ख़त्म होने से महिला संगठन आहत हैं और नाराज़ भी.
कार्यकर्ताओं का मानना है कि 'पुरुष प्रधान' राजनीतिक दल, संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं. उनका आरोप है कि महिला आरक्षण बिल पर सभी राजनीतिक दलों की सोच एक जैसी ही है.
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