Matadin ka adikar qa aur q anuched
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मताअधिकार
जब कोई नागरिक का उम्र 18 साल हो या उससे अधिक हो तब वह व्यस्क मताधिकार हो जाता है अतः वह मत करने का अधिकारी है ।
वह अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन सकता है।
- यह 362 वा अनुच्छेद में है ।
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Explanation:
वह अधिकार जिससे देश का कोई भी व्यक्ति (जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो ) मत डाल सकता है और अपने नेता को चुन सकता है उसे ही मतदान का अधिकार कहते हैं ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 में भारत के सभी व्यक्ति को मत डालने का अधिकार दिया गया है।
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