मतदाता सूची कौन और कैसे तैयार करता है ?
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लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर पांच साल बाद होते हैं. इस दौरान कई मतदाताओं का पता बदल जाता है. कोई जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर में चला जाता है तो कोई पढ़ाई या कारोबार के सिलसिले में अपने गांव/शहर से दूर रहता है.
अगर आप 2019 में 1 जनवरी को 18 साल के हो गए हैं तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. 18 साल का होने के बाद सरकार व्यक्ति को मतदान का अधिकार देती है.
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