Hindi, asked by meravirakeshkumar829, 7 months ago

नाबालिग किसे कहते हैं नाबालिग के प्रकार एवं उनके संरक्षण की सूची बनाइए​

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Answered by roshankuri5258
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Answered by Anonymous
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भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के युवक या युवती को नाबालिग कहा जाता है।

नाबालिग के प्रकार है

•बाल श्रमिक

• बाल विधवा

• 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का यौन उत्पीडन

• 18 वर्ष से कम आयु की युवती का विवाह

नाबालिग संरक्षण का अर्थ है – 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों ( युवक अथवा युवती) के स्वास्थय और उनकी सुरक्षा पर पूरा – पूरा ध्यान देते हुए उन्हें घर पर अथवा समाज में उपेक्षा, शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा अथवा किसी भी अन्य जोखिम से सुरक्षित रखना। बाल संरक्षण या नाबालिग संरक्षण में बच्चे को उस स्थिति में सहायता और पुनर्वास प्रदान करना भी शामिल है, जब वह किसी असुरक्षित स्थिति का शिकार बन गया हो।

यदि हम अपने बच्चों का संरक्षण नहीं करेंगे, तो उन्हें मृत्यु, स्थायी विकलांगता, खराब शारीरिक और मानसिक स्वास्थय, शिक्षण संबंधी समस्याएँ, विस्थापन और घरों के विलग होने जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ेगा।

वे जोखिम स्थितियां , जिनसे बच्चों को सुरक्षित किया जाना चाहिए ( नाबालिग संरक्षण) निम्नलिखित है।

•बाल श्रमिक - नाबालिग बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाना।

• यौन उत्पीडन -नाबालिग लड़की या लड़के से जबरन देह व्यापार करवाना।

•शारीरिक दण्ड- बच्चों के कोई बात ना मानने पर या पढ़ाई ना करने पर घर में या पाठशाला में उनकी पिटाई करना।

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