नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्र
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tes
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भारत का संविधान हम सबको बोलने अर्थात अभिव्यक्ति की आजादी देता है. सबसे बढ़कर संविधान का अनुच्छेद -19(1)(क) जिसके तहत हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह एक मौलिक अधिकार है. यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में सबको अपनी बात कहने का मौका मिले.
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