"निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी की तुलना मे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त हैं|"
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एक निजी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। छूट और विशेषाधिकार देने का मूल कारण यह है कि निजी कम्पनी के 200 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और क्योंकि यह जनता को अपने शेयर व डिबेंचर या जमा करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती इसलिए इस में जनता का पैसा नहीं लगा होता।
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