नेशनल असेंबली ने मताधिकार किसे दिया
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राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने के हेतु, अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार (फ्रैंचाइज) कहते हैं। जनतांत्रिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व होता है। जनतंत्र की नीवं मताधिकार पर ही रखी जाती है।
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सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का नागरिकों का अधिकार मताधिकार कहलाता है। देश के वयस्क नागरिको को यह मताधिकार दिया जाता है।
मताधिकार के बारे में:
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की नींव मताधिकार में ही निहित है। जितने अधिक नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, उतना ही अधिक लोकतांत्रिक देश माना जाता है।
- हमारा देश एक लोकतंत्र है, और इसके परिणामस्वरूप, निर्णय लेने की बात आती है तो हमारी आबादी के पास बहुत अधिक शक्ति होती है।
संविधान में क्या लिखा है?
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि देश के सभी नागरिक निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं
- सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
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