Social Sciences, asked by Anonymous, 6 months ago

. निवारक निरोध (प्रतिबंधित निरोध धारा) के बारे में लिखिए।​

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Answered by Anonymous
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निवारक निरोध की परिभाषा तथा विवरण निम्नलिखित है।

संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ के तहत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त ‘गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण’ का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

• निवारक निरोध राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।

•किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ के तहत केवल चार आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है:

1. राज्य की सुरक्षा।

2. सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना।

3. आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव तथा रक्षा।

4. विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा।

निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद-19 तथा अनुच्छेद-21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ प्राप्त नहीं होंगी।

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