न्यूनतम या अल्प अभिदान क्या है?
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अंशों का न्यून अभिदान (Under Subscription of Shares)- भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 39 के अनुसार, जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम अंशों की संख्या क्रय करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति को अल्प-अभिदान अथवा न्यून-अभिदान (Under Subscription) कहते हैं।
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