न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है ?
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संविधान में अनुच्छेद 13, 32 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है।
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