नगर पालिका में सूचना अधिकारी कौन होता है
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सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया- राज्य शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारी#लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किये है।
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Answer: नगर पालिका में सूचना अधिकारी कौन होता है
नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में ईओ जन सूचना अधिकारी तथा एडीएम अपीलीय अफसर होते हैं।
Explanation:
सूचना का अधिकार -
1948 में जब मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया तो सूचना के अधिकार को बल मिला।
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार 1966 में कहा गया है कि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
"सूचना का अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है
अधिनियम के उद्देश्य
नागरिकों को सशक्त बनाना
पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए।
पीआईओ अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारी हैं।
आरटीआई आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने अपने आवेदन में उचित और अद्यतन डाक पता, साथ ही उसका सक्रिय संपर्क मोबाइल नंबर [वैकल्पिक] प्रस्तुत किया है।
वर्तमान और सक्रिय ईमेल पता वांछनीय है जो विभाग को उनके आरटीआई आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित करने में मदद करेगा।
आरटीआई आवेदकों अपना आवेदन केवल सम्बंधित विभाग के अधिकारी को ही देना चाहिए जिस विभाग की जानकारी आप चाहते हैं।
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