nagrikta 1955 ke bad Vibhag
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संक्षिप्त नाम-यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा । ... (1क) कोई अप्राप्तवय, जो इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक है और किसी अन्य देश का भी नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह पूर्ण वयः प्राप्त करने के छह मास के भीतर दूसरे देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का त्यजन नहीं करता है ।]
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