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नदी के किनारे रहने के क्या-क्या लान है?
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मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार ने नियमावली को मंजूरी दे दी है। नियमावली के अनुसार केवल उन्हीं मलिन बस्तियों के लोगों को जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा, जो नदी तट से दूर होंगे। नदी किनारे रहने वाले लोगों को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम में शामिल किया जाएगा।
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